*महत्वपूर्ण जनहित सूचना*
कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्रशाशन द्वारा चिन्हित व्यक्तियों को *होम क्वारंटाइन* के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए उनके घर पर *होम क्वारंटाइन के स्टीकर भी लगाए गए हैं*
*होम क्वारंटाइन* में संबंधित व्यक्ति को 14 दिनों तक अपने घर पर ही रहना है एवं किसी से संपर्क में नही आना है। ये उनकी अपनी एवं सभी गांव/नगरवासी एवं उनके परिवार की सेहत एवं सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है।
इसके लिए जरूरी हैं कि *जिम्मेदार नागरिक* की तरह हम सभी भी ये ध्यान रखें कि हमारे आस पास होम क्वारंटाइन होने वाले व्यक्ति *(जिनके घर ये स्टीकर लगा हो)* बाहर न आएं।
*यदि होम क्वारंटाइन का कोई उल्लंघन करता है तो तत्काल पुलिस को 112 पर कॉल करके अवगत कराएं।*
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*अभिषेक यादव*
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक*
*जनपद मुज़फ़नरनागर*